राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर – कनिष्ठ विधि अधिकारी (JLO) भर्ती 2025–26
संस्थान का विवरण
- आयोग का नाम: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर
- भर्ती हेतु विभाग: जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA)
- कार्यालय का पता: घूघराघाटी, जयपुर रोड, अजमेर – 305001, राजस्थान, भारत
- हेल्पलाइन नंबर: 0145-2635200, 0145-2635212
- ईमेल: feedback.rpsc@rajasthan.gov.in
पद विवरण
- पद का नाम: कनिष्ठ विधि अधिकारी (Junior Legal Officer – JLO)
- कुल पद: 12
- नियुक्ति स्थान: जयपुर, राजस्थान, भारत
- सेवा का प्रकार: स्थायी सरकारी सेवा (राजपत्रित)
श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण
| श्रेणी | पद |
|---|---|
| सामान्य (UR) | 5 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | 2 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | 5 |
| अनुसूचित जाति (SC) | 0 |
| अनुसूचित जनजाति (ST) | 0 |
| अति पिछड़ा वर्ग (MBC) | 0 |
| विकलांगजन (क्षैतिज) | 2 |
| महिला / विधवा / तलाकशुदा | नियमों के अनुसार |
वेतनमान और वेतन
- पे मैट्रिक्स स्तर: लेवल-10
- ग्रेड पे: ₹3,600/-
- परिवीक्षा अवधि: परिवीक्षा काल में निश्चित वेतन, राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार
महत्वपूर्ण तिथियाँ
- विज्ञप्ति जारी होने की तिथि: 19.08.2025
- ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ: 27.08.2025
- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 25.09.2025 (रात्रि 12:00 बजे तक)
शैक्षणिक योग्यता और पात्रता
शैक्षणिक योग्यता
- भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (LLB) उपाधि या सरकार द्वारा मान्य समकक्ष डिग्री।
- देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान।
- राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।
- अंतिम वर्ष के विद्यार्थी भी पात्र होंगे, बशर्ते साक्षात्कार से पूर्व डिग्री का प्रमाण प्रस्तुत करें।
आयु सीमा (01.01.2026 को)
- न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
- अधिकतम आयु: 40 वर्ष
आयु में छूट
| श्रेणी | छूट |
|---|---|
| SC/ST/OBC/MBC (पुरुष, राजस्थान) | 5 वर्ष |
| SC/ST/OBC/MBC (महिला, राजस्थान) | 10 वर्ष |
| सामान्य महिला | 5 वर्ष |
| विधवा / तलाकशुदा महिला | कोई उच्च आयु सीमा नहीं |
| विकलांगजन | 5 वर्ष |
| भूतपूर्व सैनिक, रक्षा कर्मचारी, एनसीसी, आपातकालीन अधिकारी, पाकिस्तान से पुनर्वासित व्यक्ति (1971 युद्ध) | सरकारी नियमों के अनुसार (अधिकतम 50–60 वर्ष तक) |
आरक्षण
- लंबवत आरक्षण: SC, ST, OBC, MBC, EWS (केवल राजस्थान मूल निवासियों के लिए)।
- क्षैतिज आरक्षण: महिलाएं, विकलांगजन, भूतपूर्व सैनिक।
- विकलांगजन में शामिल: नेत्रहीन/कम दृष्टि, बधिर/श्रवण बाधित, शारीरिक विकलांगता, एसिड अटैक पीड़ित, मानसिक/बौद्धिक विकलांगता, ऑटिज्म, बहुविकलांगता।
आवेदन शुल्क
| श्रेणी | शुल्क |
|---|---|
| सामान्य / ओबीसी (क्रीमी लेयर) / एमबीसी (क्रीमी लेयर) | ₹600 |
| SC / ST / OBC (नॉन-क्रीमी लेयर) / MBC (नॉन-क्रीमी लेयर) / EWS / साहरीया / विकलांगजन | ₹400 |
| सुधार शुल्क (OTR प्रोफाइल सुधार हेतु) | ₹500 |
आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://rpsc.rajasthan.gov.in
- "Apply Online" लिंक पर क्लिक करें और SSO पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करें।
- वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूर्ण करें।
- फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- ऑनलाइन शुल्क जमा करें।
- आवेदन पत्र सबमिट करें और प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।
- OTR प्रोफाइल या आवेदन में सुधार हेतु ₹500 का शुल्क देना होगा।
चयन प्रक्रिया
- प्रथम चरण: लिखित परीक्षा (ऑब्जेक्टिव टाइप, OMR आधारित)
- द्वितीय चरण: साक्षात्कार (लिखित परीक्षा + साक्षात्कार के अंकों के आधार पर मेरिट सूची)
लिखित परीक्षा का विवरण
| पेपर | विषय | अंक |
|---|---|---|
| I | भारतीय संविधान: मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, रिट्स, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका, अटॉर्नी जनरल | 50 |
| II | सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता (सरकारी कार्यालयों के संदर्भ में) | 50 |
| III | साक्ष्य अधिनियम, सीमायादि अधिनियम, व्याख्या अधिनियम, प्रारूपण और विलेख लेखन | 50 |
| IV | भाषा: भाग A - सामान्य हिंदी (25 अंक), भाग B - सामान्य अंग्रेजी (25 अंक) | 50 |
भाषा प्रश्नपत्र का पाठ्यक्रम
- सामान्य हिंदी: शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम, शब्द शुद्धि, व्याकरण (लिंग, वचन, काल, वाच्य), वाक्य निर्माण, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रशासनिक और विधिक शब्दावली।
- सामान्य अंग्रेजी: Tenses, Determiners, Phrasal Verbs, Idioms, Active/Passive Voice, Coordination/Subordination, Vocabulary, Sentence Structure।
परीक्षा से संबंधित निर्देश
- प्रत्येक प्रश्नपत्र की अवधि 3 घंटे होगी।
- प्रत्येक पेपर में 150 प्रश्न होंगे।
- नकारात्मक अंकन: प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक काटे जाएंगे।
- यदि प्रश्न हल नहीं करना है तो OMR शीट पर विकल्प "5" को गहरा करना अनिवार्य है।
- 90% से कम प्रश्न हल करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
