- आयोग / संस्था का नाम: उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (UKPSC)
- विभाग का नाम: पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन
- पद का नाम: पशुचिकित्सा अधिकारी
- विज्ञापन संख्या: A-2/DR(VO)/S-1/2026
- कुल रिक्तियों की संख्या: 25 पद
- पद का स्वरूप: समूह 'ख' राजपत्रित / अस्थाई / अंशदायी पेंशनयुक्त
- वेतनमान: वेतन लेवल–10 (₹56,100 – ₹1,77,500)
- पता एवं पिन कोड: हरिद्वार, उत्तराखण्ड, भारत – 249404
महत्वपूर्ण तिथियां एवं समय-सारणी
| विवरण / गतिविधि | निर्धारित तिथि एवं समय |
| विज्ञापन प्रकाशन एवं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि | दिनांक 25 अगस्त, 2026 |
| ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि | दिनांक 14 सितम्बर, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक) |
| आवेदन शुल्क (Net Banking / Debit Card / Credit Card / UPI Payment) जमा करने की अंतिम तिथि | दिनांक 14 सितम्बर, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक) |
| ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन / परिवर्तन करने की अंतिम तिथि | दिनांक 22 सितम्बर, 2026 से दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 तक (रात्रि 11.59.59 बजे तक) |
रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण तालिका
पशुचिकित्सा अधिकारी पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 25 है। रिक्तियों की संख्या घट व बढ़ सकती है। रिक्तियों का श्रेणीवार/उपश्रेणीवार विवरण निम्नवत् है:
1. सामान्य भर्ती – (पदों की संख्या: 20)
| श्रेणी | रिक्त पद | क्षैतिज रिक्तियों का विवरण |
| उत्तराखण्ड महिला (30%) | स्व०सं०से० के आश्रित (2%) | उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी (4%) | पूर्व सैनिक (5%) | उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे (5%) | उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित (10%) |
| अनारक्षित | 13 | 04 | -- | -- | 01 | 01 | 02 |
| अनुसूचित जाति | 02 | 01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| अनुसूचित जनजाति | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 03 | 01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| कुल | 20 | 06 | -- | -- | 01 | 01 | 02 |
2. विशेष भर्ती (बैकलॉग) – (पदों की संख्या: 05)
| श्रेणी | रिक्त पद | क्षैतिज रिक्तियों का विवरण | दिव्यांग (4%) |
| उत्तराखण्ड महिला (30%) | स्व०सं०से० के आश्रित (2%) | उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी (4%) | पूर्व सैनिक (5%) | उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे (5%) | उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या आश्रित (10%) |
| अनारक्षित | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04 (02 - LV/PB, 02 - HH/PD) |
| अनुसूचित जाति | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| अनुसूचित जनजाति | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| कुल | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04 |
दिव्यांगजन आरक्षण सम्बन्धी महत्वपूर्ण नोट:
- उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या- 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक- 05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी OA, OL, LV/PB, HH/PD, DW एवं AAV/AV हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तद्क्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं० 949/XV-1/2025-96554 दिनांक 21 अप्रैल, 2026 के क्रम में यदि वर्तमान चयन में LV/PB, HH/PD के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो सम्बन्धित पदों को OA, OL, DW एवं AAV/AV के अभ्यर्थियों से अदला-बदली के अनुसार सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी से भरा जाएगा।
शैक्षिक अर्हता (Eligibility Criteria)
अनिवार्य शैक्षिक अर्हता:
- (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच०) में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से उसके समकक्ष उपाधि या समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984 (अधिनियम संख्या 52 सन् 1984) की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित कोई अन्य पशु चिकित्सा अर्हता।
- (ख) उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद में सम्यक् रूप से पंजीकृत हो।
समकक्ष उपाधि का विवरण:
उक्त बिन्दु (क) में उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं० 949/XV-1/2025-96554 दिनांक 21 अप्रैल, 2026 के क्रम में समकक्ष उपाधि के अन्तर्गत निम्नलिखित उपाधि सम्मिलित है— भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम, 1984 में बी०वी०एस०सी० एण्ड ए०एच० डिग्री के अतिरिक्त निम्नानुसार अर्हताओं का भी उल्लेख किया गया है—
- 1. बैचलर आफ वैटरिनरी सांइस (बी०वी०एस०सी०)
- 2. बैचलर आफ साइंस (वैटी) (बी०एस-सी० (वैटी)
- 3. ग्रेजुएट इन वैटरिनरी साइंस (जी०वी०एस-सी०)
- 4. ग्रेजुएट इन वैटरिनरी साइंस एण्ड एनिमल हजबेन्ड्री (जी०वी०एस-सी० एण्ड ए०एच०)
- 5. ग्रेजुएट आफ बंगाल वैटरिनरी कालेज (जी०बी०वी०एस०)
- 6. ग्रेजुएट आफ बिहार वैटरिनरी कालेज (जी०बी०वी०एस०)
- 7. ग्रेजुएट आफ मुम्बई वैटरिनरी कालेज (जी०एम०वी०एस०)
- 8. ग्रेजुएट आफ मद्रास वैटरिनरी कालेज (जी०एम०वी०एस०)
- 9. मद्रास पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक (जी०एम०वी०जी०)
- 10. मैम्बर आफ दी रायल कालेज आफ वैटरिनरी सर्जन्स (एम०आर०सी०वी०एस०)
- 11. बैचलर आफ वैटरिनरी मैडिसिन (बी०वी० मैड०)
- 12. बैचलर आफ वैटरिनरी मैडिसिन (बी०वी०एम०)
- 13. डाक्टर आफ वेटेरिनरी मेडीसिन (डीवीएम)
- 14. विज्ञान स्नातक (पशुचिकित्सा) (बी०एससी०पशुचिकित्सा)
- 15. पशुचिकित्सा पशुविज्ञान स्नातक (बी०वी०ए०एससी)"
अधिमानी अर्हता:
अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसने—
- प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो; या
- राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) का 'बी' प्रमाण पत्र या 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो; या
- पशु चिकित्सा विज्ञान की किसी शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया हो।
चयन प्रक्रिया एवं अनुचित साधन निवारण संबंधी अति महत्वपूर्ण निर्देश
चयन का आधार:
- अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्राप्तांक से निर्मित प्रवीणता सूची के आधार पर किया जायेगा।
अति महत्वपूर्ण निर्देश (प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम-2023):
उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023, दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 समय-समय पर यथा संशोधित के प्राविधानुसार कार्यवाही की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश
- अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन पत्र भर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने से पूर्व सभी प्रविष्टियों को भली-भांति जांच लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन/परिवर्तन करने हेतु दिनांक 22 सितम्बर, 2026 से दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक) लिंक उपलब्ध रहेगा।
- आवेदन शुल्क केवल नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा यूपीआई (UPI Payment) के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।
- अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद में सम्यक् रूप से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
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