शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
1. अनिवार्य अर्हता
अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड / परिषद् या उत्तराखण्ड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा (विज्ञान अथवा अंकगणित के साथ) उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
2. अधिमानी अर्हताएं
अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:
- प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो।
- राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) का "बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।
3. आवेदन हेतु पात्रता (अनिवार्य / वांछनीय शर्तें)
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक है:
- (क) सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण: अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।
- (ख) मूल निवास / स्थायी निवास: अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास / स्थायी निवास प्रमाण-पत्र धारक हो।
- (ग) राज्य में शिक्षा: उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।
4. दृष्टि दोष संबंधी मानक
किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिसकी सामान्य दृष्टि में +/- 4.00 डायोप्टर से अधिक दोष हो।